निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण के नियम जल्द ही होंगे लागू

जयपुर - फीस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को अंतिम रूप देने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण के लिए बनाए कानून के तहत नियम तैयार कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। मंत्री मंडल से अनुमोदन के बाद इन्हें राज्य में लागू कि

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JR Choudhary Verified Public Figure • 30 Mar, 2026 Chief Editor
Sep 13, 2016 • 3:02 PM  0  0
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निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण के नियम जल्द ही होंगे लागू
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13 Sep 2016
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निजी विद्यालयों की फीस निर्धारण के नियम जल्द ही होंगे लागू

जयपुर -फीस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों को अंतिम रूप देने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण के लिए बनाए कानून के तहत नियम तैयार कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान कर दिया है। मंत्री मंडल से अनुमोदन के बाद इन्हें राज्य में लागू किया जाएगा। 

प्रो. देवनानी ने सोमवार को इस संबंध में बनी केबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केबिनेट सब कमेटी ने फीस एक्ट के तहत निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले फीस नियमों को लगभग तैयार कर लिया है। इन्हें जल्द ही राज्य में लागू किया जाएगा। 

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ तथा उनकी सदस्यता वाली केबिनेट सब कमेटी ने फीस एक्ट के तहत बनाए गए नियमों का अनुमोदन कर दिया है। इन नियमों को केबिनेट की बैठक के अनुमोदन के बाद अब राज्य में लागू किया जाएगा।


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