जालोर। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा कार्मिकों को जारी बीमा पॉलिसी संख्या वेतन बिलों में अंकित करना सुनिश्चित करें।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की उप निदेशक सुनिता यादव ने बताया कि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा समस्त कार्मिकों के 1 अप्रेल, 2017 तक बीमा पॉलिसी जारी कर विभागों को वितरित की जा चुकी है। उन्होंने जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अनुरोध किया हैं कि वे वेतन बिलों में बीमा पॉलिसी संख्या अंकित करना सुनिश्चित करें तथा जिस कार्मिक की पॉलिसी जारी नहीं हैं ऎसे कार्मिक के संबंध में मार्च का वेतन आहरण के कोष वाउचर संख्या, दिनांक व प्रथम घोषणा पत्र की हार्डकॉपी के साथ सूचना भिजवायें ताकि पॉलिसी जारी की जा सकें जिससे किसी कार्मिक के दुर्घटना होने पर परिवार को बीमा परिलाभ से वंचित नहीं होना पडे़।